CBDT: सरकार के पास लोगों की आमदनी और खर्च से जुड़ी जानकारी होती है, इसे एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) कहा जाता है. अगर लोगों ने अपने ITR में सही जानकारी नहीं दी है, तो इस कैम्पेन के जरिये उन्हें इस बारे में जानकारी मिलेगी और वे इसे ठीक कर सकेंगे.
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Income Tax: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की तरफ से वित्त वर्ष 2023-24 और 2021-22 के लिए एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और आयकर रिटर्न (ITR) में दर्ज आदमनी और लेन-देन के बीच मिसमैच को दूर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैंपेन शुरू किया है. इसका मकसद ऐसे लोगों की मदद करना है जो अपनी इनकम और खर्च की जानकारी सही से नहीं दे पा रहे हैं. बयान में कहा गया कि कैंपेन में ऐसे लोगों को शामिल किया गया है, जिनकी टैक्सेबल इनकम या जरूरी हाई वैल्यू वाले ट्रांजेक्शन एआईएस (AIS) में दर्ज हैं. लेकिन उन्होंने संबंधित सालों के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किए हैं.
कैम्पेन के जरिये लोगों को सही जानकारी मिलेगी
सरकार के पास लोगों की आमदनी और खर्च से जुड़ी जानकारी होती है, जिसे 'एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट' (AIS) कहते हैं. अगर लोगों ने अपने आयकर रिटर्न (ITR) में सही जानकारी नहीं दी है, तो इस कैम्पेन से उन्हें इस बारे में जानकारी मिलेगी और वे इसे ठीक कर सकेंगे. यह कैम्पेन उन लोगों पर भी फोकस करेगा, जिन्होंने ज्यादा पैसा कमाया है लेकिन टैक्स नहीं दिया. इस तरह सरकार लोगों को टैक्स देने के नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है.
एसएमएस और ईमेल के जरिए जानकारी दी जाएगी
बयान में कहा गया कि कैम्पेन में उन लोगों को भी शामिल किया गया है, जिनकी टैक्सेबल इनकम या जरूरी उच्च-मूल्य वाले लेन-देन एआईएस (AIS) में दर्ज हैं. लेकिन उन्होंने संबंधित सालों के लिए आईटीआर फाइल नहीं किया है. यह पहल ई-वेरिफिकेशन स्कीम, 2021 के एग्जीक्यूशन का हिस्सा है. इस कैम्पेन के हिस्से के रूप में टैक्सपेयर्स और नॉन-फाइलर्स को एसएमएस और ईमेल के जरिए जानकारी दी जाएगी, जहां एआईएस में दर्ज लेन-देन और दाखिल आईटीआर के बीच अंतर की पहचान की गई है.
लोगों को याद दिलाना और गाइड करने का मकसद
सीबीडीटी के बयान के अनुसार, इन मैसेज का मकसद ऐसे लोगों को याद दिलाना और गाइड करना है, जिन्होंने अपने आईटीआर में इनकम का पूरा खुलासा नहीं किया है. इससे वे इस मौके का फायदा उठाकर 2023-24 के लिए रिवाइज्ड या डिलेड आईटीआर फाइल कर सकें. रिवाइज्ड विलंबित आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2024 है. वित्त वर्ष 2021-22 से संबंधित मामलों के लिए टैक्स पेयर 31 मार्च, 2025 तक अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं.